पंजाब सरकार ने वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट वाहन, हल्के और भारी वाहन और सवारियां ढोने वाले जो वाहन एक अक्तूबर 2015 तक रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें स्पीड गवर्नर नहीं लगे हैं।
ऐसे वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए एक अप्रैल 2016 तक का समय दिया गया है। अधिकतम रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।