हरियाणा में एएसआई और इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती से खट्टर सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब एएसआई और इंस्पेक्टर के पद पर सरकार सीधी भर्ती नहीं करेगी। इन पदों को हेड कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर को पदोन्नत कर भरा जाएगा। सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती तो होगी, लेकिन 50 प्रतिशत पद ही सीधे भरे जाएंगे, बाकि पदों को प्रमोशन से ही भरा जाएगा।
यहां मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को स्वीकृति दी गई ताकि सिपाहियों एवं उप-निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए खाली पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों में से तीन प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा बैठक में गैर-राजपत्रित और अन्य रैंकों के पदों के लिए हरियाणा पुलिस सेवा नियम 2017 को भी मंजूरी दी गई।
इनके अनुसार अब निरीक्षकों के शत-प्रतिशत पदों को उप-निरीक्षक के रैंक से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। उप-निरीक्षक के भी 50 प्रतिशत पद सहायक उप-निरीक्षक की पदोन्नति से भरे जाएंगे। कांस्टेबल के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कांस्टेबल के मामले में उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो।
मंत्रिमंडल ने नए राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सेवा (समूह ग) नियम 2017 को भी स्वीकृत कर दिया है। जूनियर क्लासिफायर के शत-प्रतिशत पद पुलिस विभाग के कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। सीनियर के पद भरने के लिए जूनियर क्लासिफायर की पदोन्नति की जाएगी। हेड क्लासिफायर, विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों के सभी पदों को सीनियर क्लासिफायर, हेड क्लासिफायर और विशेषज्ञों की पदोन्नति से भरा जाएगा।