हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में कार्यरत ओवरऐज कच्चे कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लिए गए निर्णय अनुसार नियमित भर्ती के लिए अयोग्य हो चुके एडहॉक, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी और वर्कचार्ज कर्मियों को अब निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, डीसी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट व सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट उनकी एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवा अवधि के बराबर होगी।
कर्मचारी अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से नियमित पदों की भर्तियों में एक बार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त कर चयनित हो जाता है तो उसे दोबारा छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।