हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 16 फरवरी, 2009 की आउट सोर्सिंग नीति की प्रक्रिया को अपनाते हुए अनुबंध आधार पर रखे गए व्यक्ति द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र मांगे जाने पर संबंधित कार्यालय या विभागाध्यक्ष अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नीति के तहत सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) के माध्यम से रखे गए व्यक्ति को सरकार की कोई भी अथॉरिटी या सार्वजनिक उपक्रम या संस्थाएं अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी। ऐसे मामलों में संबंधित सेवा प्रदात्ता द्वारा ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।