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गुडन्यूज: अब खाद्य स्टॉक के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं

Fri, 29 Apr 2016 10:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
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खाद्य पदार्थों का स्टॉक - फोटो : Demo
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अब खाद्य पदार्थों का स्टॉक करने वालों को फूड एंड सप्लाई से लाइसेंस लेने और उसे हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने शुक्रवार को ये आदेश जारी कर करियाने का काम करने वालों को एक बड़ी राहत दी है।
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व्यापार मंडल के चेयरमैन, अध्यक्ष अनिल वोहरा और ग्रेन मार्केट के व्यापारी राज कुमार बंसल ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। चरणजीव सिंह का कहना है कि यह मांग व्यापार मंडल काफी लंबे समय से प्रशासन से कर रहा था। उनका कहना है कि इस समय स्टॉक के लिए भी लाइसेंस लेने में व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। 
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