आठवीं कक्षा तक का परीक्षा परिणाम आने के बाद शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में भी पहली से दसवीं कक्षा तक के दाखिले के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अभिभावक अब सरकारी स्कूलों में भी एंट्री कक्षा में बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। दाखिले में स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी नीना कालिया की ओर से जारी निर्देशानुसार प्राइमरी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे का घर स्कूल से एक किमी की दूरी पर होना अनिवार्य है, जरूरत पड़ने पर 3 किमी तक दूरी बढ़ा सकते हैं। अपर प्राइमरी कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी का घर 3 किमी की दूरी के अंदर होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर स्कूल इसे 5 किमी तक बढ़ा सकता हैं।
दूसरी से दसवीं कक्षा तक दाखिले के लिए नीचे की कक्षा के विद्यार्थियों को ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अगर विद्यार्थी एक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करवाना चाहता है तो इसके लिए उसे शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अनुमति लेनी होगी। अगर नौवीं कक्षा में कोई नया विद्यार्थी दाखिले का इच्छुक है तो उसे मेरिट और लिखित परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाएगा।
दाखिले के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
- पहली से पांचवीं कक्षा में एक सेक्शन में 40 और छठी से दसवीं तक एक सेक्शन में 45 सीट निर्धारित की गई है।
- दाखिले के लिए बच्चे का आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो।
- अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आरटीई के तहत स्कूल उसे दाखिले से मना नहीं कर सकता। एफिडेविट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा।
- दाखिले के लिए अभिभावकों को आवेदन पत्र स्कूल जाकर लेना होगा।
- दाखिले के लिए पहले स्कूल को दाखिला संबंधी पत्र लिखना होगा, इसके बाद स्कूल से आवेदन पत्र लेकर उसे भर कर जमा करना होगा।
- स्कूल नजदीकी क्षेत्र में रहने वालों को दाखिले में प्राथमिकता देगा।