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गीतांजलि के परिजनों को नहीं मिली बच्ची

Tue, 12 Nov 2013 03:26 PM IST
अमर उजाला, पंचकूला
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सीबीआई की निचली अदालत ने गीतांजलि की बच्ची की तीन दिनों की कस्टडी की अर्जी को खारिज कर दिया है।
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बच्ची के ननिहाल वालों ने यह अर्जी दायर की थी। वहीं, दोनों बच्चियों की स्थायी कस्टडी के लिए ननिहाल की तरफ से दायर केस पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी।

गुड़गांव के पूर्व सीजेएम एवं वर्तमान में जगाधरी में कार्यरत रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि के माता-पिता ने गीतांजलि की छोटी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए तीन दिन की कस्टडी मांगी थी।
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यह अर्जी दो नवंबर को दायर की गई थी और बच्ची का छह नवंबर को जन्मदिन था। छह नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें कस्टडी नहीं मिली, क्योंकि रवनीत गर्ग के वकील ने कहा था कि दोनों बच्चियां घूमने के लिए राजस्थान गई हैं।
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सोमवार को तीन दिन की कस्टडी वाली अर्जी पर फिर सुनवाई हुई और अपने पक्ष में फैसला नहीं आने पर सभी मायूस होकर चले गए।
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