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गीतांजलि मर्डर केस: रवनीत गर्ग की जमानत याचिका का CBI ने किया विरोध

Tue, 07 Mar 2017 10:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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गीतांजलि मर्डर केस - फोटो : File Photo
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गुरुग्राम के बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। मंगलवार को सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी को जमानत मिली है तो वह मामले को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है।
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पंचकूला की सीबीआई अदालत गर्ग की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। इस मामले में रवनीत गर्ग के पिता व सेवानिवृत्त सेशन जज केवल कृष्ण गर्ग व मां रचना गर्ग भी आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने इस केस में रवनीत गर्ग, केवल कृष्ण गर्ग व रचना गर्ग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। रवनीत गर्ग पर शस्त्र अधिनियम के भी चार्ज लगाए हैं।

रवनीत पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं। सीबीआई ने झूठ का पता लगाने और सिविल जज सीनियर डिवीजन रवनीत गर्ग की ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कई विसंगतियां होने के चलते रवनीत गर्ग को 8 सितंबर 2016 को गिरफ्तार किया था। रवनीत गर्ग और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। 
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