कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर युवती को बुलाया और होटल ले जाकर उसका रेप कर दिया। जिला अदालत ने इस मामले में दोषी चरनजीत सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को पांच महीने जेल में और बिताने पड़ेंगे। अदालत ने सरकारी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। इस संबंधी थाना फेज-1 में 5 जून 2014 को दर्ज किया गया गया था।