चंडीगढ़। गोवा के एक रिजॉर्ट कर्मचारी की गलती से बच्ची को चोट लगने पर चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने रिजॉर्ट और ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके अलावा आयोग ने मुकदमा खर्च के ताैर पर भी 5 हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने चंडीगढ़ के सेक्टर-50 की रहने वाली तान्या शर्मा की शिकायत पर एयर बीएनबी और नार्थ गोआ स्थित रिजॉर्ट के खिलाफ ये फैसला सुनाया है।
तान्या शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने एयर बीएनबी के जरिए गोवा के एक रिजॉर्ट स्काई विला में 4 दिनों के लिए रूम बुक करवाया था। उनकी बुकिंग 2 से 6 मार्च 2022 तक के लिए थी। जिस दिन उन्हें होटल छोड़ना था तो केयरटेकर उनके रूम में सफाई करने आया। वे बैग पैक करने लगे थे, जबकि उनकी बच्ची बेड पर सो रही थी। तभी केयरटेकर ने लापरवाही से बेड की चादर और तकिया खींच दिए। इससे उनकी बच्ची जमीन पर गिर गई और रोने लग गई। उसे चोट भी लग गई, जिससे उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। उन्होंने रिजॉर्ट स्टाफ को इस बारे में बताया लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्होंने रिजॉर्ट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर कर दिया। दंपती की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने होटल और ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके अलावा आयोग ने मुकदमा खर्च के ताैर पर पांच हजार रुपये भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।
उपभोक्ता आयोग में रिजॉर्ट ने जवाब दिया कि ये हादसा केयरटेकर से उस वक्त हुआ था जब वह कमरे की सफाई कर रहा था। उसने उसी वक्त गेस्ट से माफी मांग ली थी। इसलिए उन्होंने इस केस को खारिज करने की मांग की। लेकिन, उपभोक्ता आयोग ने इन दलीलों को नहीं माना और 5 हजार रुपये हर्जाना और 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का फैसला सुनाया।