ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने में चंडीगढ़ की आम पब्लिक ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे गजेटेड अफसर व सरकारी मुलाजिम भी आगे हैं। रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी जनवरी से अक्तूबर 2017 तक 950 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर चुका है। आरएलए के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इनमें से 30 प्रतिशत के करीब जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या कैं सिल किए गए हैं। उनमें शहर के गजेटेड अफसर, सरकारी मुलाजिम और कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
आरएलए से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जितने भी लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किए गए हैं, उनमें ज्यादातर केस ओवर स्पीड, ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंप, मोबाइल फोन पर बात करते समय ड्राइव करने और सीट बेल्ट न लगाने जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के हैं। आरएलए के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर अब ट्रैफिक पुलिस व आरएलए किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा बार-बार ड्राइविंग लाइसेंस पर चालान होने पर या ट्रैफिक नियमों की बार बार अवहेलना करते पाए जाने पर लाइसेंस कैं सिल भी किया जा सकता है।
हर महीने 80 से 90 लाइसेंस हो रहे सस्पेंड
रजिस्टरिंग एंड लाइसेंस अथॉरिटी (आरएलए) से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से अब तक 950 लाइसेंस कैंसिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा हर महीने करीब 80 से 90 लाइसेंस सस्पेंड किए जाते हैं। इन लाइसेंस को एक महीने या ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है।
ट्रैफिक पुलिस की चालान लिस्ट
अपराध जुर्माना
- डाइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल 1 से 2 हजार रुपये तक का चालान
- ओवर स्पीड 700 से 1200 रुपये तक चालान
- ड्रंक एंड ड्राइविंग पर 10 हजार रुपये तक का चालान
- ओवरलोडिंग 1 से 2 हजार रुपये
- लाइट जम्प करने पर 300 से 600 रुपये तक चालान
- गलत पार्किंग 300 से 600 रुपये तक चालान
- जेब्रा क्रॉसिंग 300 से 600 रुपये तक चालान
- बिना हेलमेट ड्राइव करने पर 300 से 600 रुपये तक चालान
- बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करने पर 300 से 600 रुपये तक चालान
- ड्राइविंग अंडर ऐज विदआउट लाइसेंस 500 रुपये का चालान और व्हीकल इम्पाउंड