फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बड़ा फैसलाः चंडीगढ़ में अब मेयर चुनाव में नहीं हो सकेगी धांधली, प्रशासन ने बनाया प्रस्ताव; जनता देगी मंजूरी

Sat, 03 May 2025 10:52 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

2024 के मेयर चुनावों में तत्कालीन प्रीसाइडिंग ऑफिसर और मनोनीत पार्षद अनिल मसीह पर गुप्त रूप से आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों को जानबूझकर रद्द करने का आरोप लगा था।
विज्ञापन
चंडीगढ़ नगर निगम - फोटो : फाइल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

2024 में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुई धांधली के बाद अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2026 से मेयर चुनाव गुप्त मतदान की जगह हाथ खड़े कराकर होंगे। प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे अगले कुछ दिनों में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को भेजने की तैयारी है। उनकी मंजूरी के बाद जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और फिर अंतिम अधिसूचना जारी होगी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ पदयात्रा: जल विवाद के बीच एक मंच पर आए नायब सैनी-भगवंत मान... लेकिन न दुआ न सलाम

वर्तमान में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं, जिसमें एक-एक करके पार्षद गुप्त वोट डालते हैं। अनिल मसीह कांड के बाद यह सवाल उठे थे कि जब 35 पार्षदों ने ही वोट डालना है और वह सभी पार्षद किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में गुप्त मतदान क्यों कराया जाता है। इसकी जगह हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग की गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन

सांसद भी समर्थन में

पूर्व मेयर कुलदीप कुमार के कार्यकाल के दौरान अक्टूबर 2024 में नगर निगम हाउस में प्रस्ताव पारित हुआ। सांसद मनीष तिवारी ने भी साथ दिया। कुलदीप कुमार ने तो जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीक्रेट बैलेट हटाने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह फैसला प्रशासन को लेना होगा। इसके बाद प्रशासन ने विचार शुरू किया था। प्रशासन की सहमति के बाद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रस्ताव तैयार है। इसे जल्द ही प्रशासक को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

क्रॉस-वोटिंग होगी बंद, सामने आ जाएंगे पार्टी के खिलाफ जाने वाले पार्षद

हाथ खड़े करके वोट कराने पर सबसे ज्यादा फायदा उस पार्टी को मिलेगा जिसके पास अधिक पार्षद हैं, क्योंकि कोई भी पार्षद यदि क्रॉस-वोटिंग करता है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने आ जाएगा। इससे पार्टी के खिलाफ मतदान करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के कई पार्षदों ने भाजपा को वोट दिया लेकिन गुप्त मतदान होने की वजह से आजतक किसी पार्षद पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। नए नियमों के लागू होने के बाद जैसे नगर निगम हाउस की बैठकों में विकास योजनाओं पर पार्षद हाथ उठाकर वोट करते हैं, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होगा।

29 साल बाद ऐतिहासिक बदलाव

नगर निगम की स्थापना 1996 में होने के बाद से अब तक मेयर का चुनाव हमेशा गुप्त मतदान के जरिए होता रहा है लेकिन अब 2026 से इसे बदलकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाथ उठाकर मतदान प्रणाली लागू की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय द्वारा प्रशासक के निर्देश पर यह संशोधन तैयार किया गया है, जिसे जल्द पंजाब नगर निगम अधिनियम में शामिल किया जाएगा। प्रशासक गुलाबचंद कटारिया की मंजूरी के बाद जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और फिर अंतिम अधिसूचना जारी होगी।

अनिल मसीह कांड के बाद उठी आवाज

2024 के मेयर चुनावों में तत्कालीन प्रीसाइडिंग ऑफिसर और मनोनीत पार्षद अनिल मसीह पर गुप्त रूप से आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों को जानबूझकर रद्द करने का आरोप लगा था। यह पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस वोट टेम्परिंग को 'जानबूझकर की गई धांधली' करार देते हुए कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया था। इसके बाद पूरे देश में भाजपा की आलोचना हुई और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें