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Chandigarh News: बूथ मार्केट में दुकान को ट्रांसफर करने के नाम पर किया फर्जीवाड़ा

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चंडीगढ़।
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शहर के सेक्टर-48 की बूथ मार्केट में इस्टेट ऑफिस की ओर से अलॉट की गई दुकान को ट्रांसफर करने में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके आधार पर सेक्टर-49 थाने में अशोक कुमार निवासी गांव-टोपरा खुर्द जगाधरी जिला यमुनानगर के खिलाफ संपत्ति की धोखाधड़ी के संबंध में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता गुरचरण सिंह सैनी निवासी वार्ड नंबर-9 जैन मंदिर के पास एसएएस नगर (मोहाली) पंजाब ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बूथ नंबर-228, मोटर मार्केट सेक्टर-48 को अशोक कुमार निवासी गांव कजहेड़ी को आवंटित किया था, जोकि अब गांव टोपरा खुर्द जगाधरी जिला यमुनानगर में रहता है। वह दोनों उक्त दुकान में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक हैं। इस दुकान का मूल आवंटी अशोक कुमार था। उसने इस्टेट ऑफिस में हलफनामा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आदि दिए थे, जिसमें साफतौर पर लिखा था कि इस बूथ से संबंधित सारे भुगतान शिकायतकर्ता गुरचरण सिंह सैनी द्वारा किए गए थे।
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इसके बाद इस दुकान पर उसका कब्जा है लेकिन उसके पास इस्टेट ऑफिस से कुछ नोटिस आए, जिसमें भुगतान करने बारे लिखा था। वह खुद उप-मंडल मजिस्ट्रेट की अदालत में दो बार पेश हुआ। लीज डीड के निष्पादन के लिए आवेदन करने संबंधित कुछ समय मांगा। इस दौरान उसने अशोक कुमार से संपर्क किया ताकि वह दुकान संबंधित दस्तावेज अपने नाम ट्रांसफर करवा सकें लेकिन उक्त आरोपी अशोक कुमार ने अपना पुराना पता ही बदल लिया और फोन नंबर भी बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई जिसके आधार पर अब केस दर्ज किया है।
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