पंजाब सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण चार फीसदी किए जाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुक्रवार को सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति और सीधी भर्ती के लिए पहले आरक्षण तीन प्रतिशत था, जिसे अब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलटीज एक्ट 2016 की धारा 34 के तहत बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए यह आरक्षण एक प्रतिशत होगा। इसी तरह मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत, सेरेब्रल पलसी, लेपरोसी, डवारफिसम, तेजाब हमले से पीड़ित और मस्कुलर डाइस्टरोफी के प्रभावितों के लिए एक प्रतिशत, औटिजम, बौद्धिक अपंगता, सीखने की विशेष अपंगता और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी एक प्रतिशत आरक्षण रहेगा। इसके अलावा उपरोक्त चारों क्लास में मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए भी एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।