पंजाब के पूर्व सांसद और सिरोमणी अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह मान डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 3 अक्तूबर 2013 को सतलुज नदी में हुई दुघटना का मामला उठाया है। इस दुर्घटना में 9 नाव सवारों की डूबने से मौत हो गई थी।
याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि नादर्न इंडिया फेरीज एक्ट 1878 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा मापदंडों को लागू करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ ने स्थानीय प्रशासन को इस याचिका पर विचार कर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उपायुक्त समाधान निकाला जाए। हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों के साथ ही इस याचिका का निपटारा कर दिया।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि पंजाब में डूबने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे।
याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों के लापरवाही पूर्ण रवैये के कारण हादसों दर बढ़ रही है। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि पंजाब सरकार को नादर्न इंडिया फेरीज एक्ट, 1878 के तहत के प्रावधानों के कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए जाएं।