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पंजाबः रि. जस्टिस रणजीत सिंह ने हाईकोर्ट में सौंपी सुखबीर बादल के खिलाफ शिकायत, पढ़ें मामला

Fri, 08 Feb 2019 02:46 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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बेअदबी मामले की जांच कर चुके रि. जस्टिस रणजीत सिंह ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर रणजीत सिंह आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की हाईकोर्ट में शिकायत दी है। जस्टिस रंजीत सिंह ने कमीशन ऑफ इन्क्वाय़री एक्ट की धारा-10 के तहत यह शिकायत दर्ज करवाई है। इस एक्ट के तहत जांच आयोग के खिलाफ ऐसी कोई भी टिप्पणी करना जिससे आयोग की प्रतिष्ठा आहत हो तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। 

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शिकायत सही पाए जाने पर छह महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। इस धारा के तहत यह प्रावधान है कि इसकी शिकायत आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य द्वारा दायर की जा सकती है। ऐसे किसी मामले को अगर हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया जाता है तो हाईकोर्ट इस पर कार्रवाई कर सकता है।

सुखबीर बादल ने आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और कुछ अन्य मौकों पर टिप्पणी की थी। इस तरह के सभी मामलों को जस्टिस रणजीत सिंह ने हाई कोर्ट में दायर शिकायत में शामिल किया है।

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