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धोखे से जमानत लेने वाले आरोपियों पर दर्ज होगी धोखाधड़ी की एफआईआर

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चंडीगढ़। जिला अदालत में चल रहे बैंक से 9 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आरोपी मधु वर्मा और उनके बेटे शोभित वर्मा के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दोनों आरोपियों ने जमानत लेने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत को धोखा दिया था।
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बता दें कि आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाकर किसी और शख्स को अदालत में बतौर जमानती पेश कर अदालत को धोखा दिया था। जिसके नाम से जमानत ली गई थी, उसने पिछले महीने अदालत में पहुंच कर कहा कि वह आरोपियों को जानता तक नहीं है और न ही कभी जमानत के संबंध में अदालत में आया है। ज्ञात हो कि सेक्टर-34 स्थित एक बैंक से 9 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी मधु वर्मा और शोभित वर्मा को 17 फरवरी 2021 को अदालत से जमानत मिल गई थी। लेकिन जमानत मिलने के बाद पेशी पर नहीं आते थे। जिस कारण से उसकी जमानत को निरस्त कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अदालत ने उनके जमानती को भी नोटिस जारी कर दिया। जब नोटिस का जवाब देने बरवाला निवासी संजीव कुमार अदालत पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई जमानत ही नहीं दी।
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