हरियाणा सरकार ने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को लाभ देने के लिए भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जानी वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब 60 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं तथा रक्षा कर्मियों की युद्ध विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को प्रतिमाह एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये, नेत्रहीन भूतपूर्व सैनिकों एवं निशक्त भूतपूर्व सैनिकों की सहायता दर एक हजार से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
इसी प्रकार, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को अब 600 रुपये के बजाय दो हजार रुपये प्रतिमाह और स्वतंत्रता पूर्व के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 1500 रुपये के बजाय 3000 रुपये दिए जाएंगे।