एनआरआई युवती को उसकी न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये वसूलने का प्रयास करने के मामले में एयर इंडिया कर्मी और दिल्ली द्वारका निवासी मनीष लिंगवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 29 जून को दर्ज मामले में दोनों पक्षों में समझौता होने को आधार बनाते हुए यह याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पुलिस को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
बचाव पक्ष के एडवोकेट जयपाल संधू की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनमें अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दी थी। मामले की जांच साइबर सेल को दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी मनीष के खिलाफ सेक्टर-19 थाने में आईपीसी की धारा 384, 511, 354डी और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया था। इसके अगले ही दिन पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट में दायर अपील में उन्होंने दलील दी है कि दोनों पक्षों में अब समझौता हो गया है और वे मामले को आगे नहीं चलाना चाहते। ऐसे में इस एफआईआर को रद्द किया जाए। इससे पहले शिकायतकर्ता खुद जिला अदालत में आरोपी की जमानत के वक्त एफिडेविट दे चुकी है कि, उसका मामले में आरोपी से समझौता हो गया है। उनमें कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसे आरोपी की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने आरोपी मनीष की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।