डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती के हक में फैसला सुनाते हुए जमीन और घर का कब्जा उन्हें दिलाने का आदेश सुनाया। इसे बहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अस्थायी तौर पर राहत देते हुए बहू को दो कमरे देने का आदेश दिया जिसे तत्काल प्रभाव से लागू करवा दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर चंद्र गैंद ने बताया कि बुजुर्ग महिला महिंदर कौर दोबारा उनके समक्ष पेश हुई और बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बहू उन्हें घर पर नहीं रहने दे रही। इस पर वे खुद गांव चांब पहुंचे। यहां हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक दो कमरे बहू के छोड़कर बाकी घर का कब्जा बुजुर्गों को दिलाया।
डीएसपी, एसएचओ को दिए निर्देश- ध्यान रखना, बुजुर्गों को घर से कोई न निकाले
डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्गों से कहा कि वह बेफिक्र होकर रहें। अगर कोई उन्हें तंग करता है तो मक्खू थाने के प्रभारी बचन सिंह को सूचित करें। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही डीएसपी राजविंदर सिंह, एसएचओ बचन सिंह को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उन्हें घर से कोई बाहर न निकाले और वे अपनी जमीन पर खेती कर सके। साथ ही उन्होंने गांव की पंचायत को दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनका समझौता कराने के लिए भी कहा।