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नौकरी में पहली नियुक्ति से पहले हरियाणा सरकार ने दी बड़ी छूट, खबर पढ़ अभ्यार्थी हो जाएंगे खुश

Wed, 03 Oct 2018 02:01 AM IST
यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
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manohar lal - फोटो : ANI
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हरियाणा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के बाद जल्द से जल्द नियुक्तियां देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से किसी भी पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रदेश में पहली नियुक्ति फिलहाल चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन किए बिना ही मिल जाएगी। हालांकि, यह नियुक्ति अस्थायी तौर पर होगी। चूंकि, सरकार नियुक्ति देने के दो माह के भीतर चरित्र प्रमाण पत्र की जांच कराएगी। जांच में चरित्र सही पाए जाने पर नियुक्ति को स्थायी कर दिया जाएगा। अगर प्रमाण पत्र अनुसार चरित्र नहीं पाया गया, तो नौकरी से चयनित अभ्यर्थी को हाथ धोने पड़ेंगे। 

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मनोहर सरकार ने चयनित उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर 2018 तक यह लाभ देने का निर्णय लिया है। पुलिस और प्रशासन से चरित्र प्रमाण पत्र लेने में कई बार चयनित अभ्यर्थियों को लंबा समय लग जाता है, जिससे नियुक्ति देने में देरी होती है। सूत्रों के अनुसार चुनावी मोड में आ चुकी मनोहर सरकार ने सरकार के चार साल पूरा होने से पहले अब तक चयनित हो चुके सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के मद्देनजर यह फैसला किया है।

 चूंकि, 31 अक्टूबर के बाद चयनित अभ्यर्थियों को यह छूट मिलना बंद हो जाएगी। सरकार के इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी दिशा-निर्देश इसके बाद अपने आप लैप्स हो जाएंगे। मुख्य सचिव डीएस ढेसी की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। इन पर तत्काल प्रभाव से अमल करने को कहा गया है।
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8 जून 1976 के आदेशों में दी छूट
मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे गए पत्र में कहा है कि सरकार ने 8 जून 1976 के मुख्य आदेशों व उसके बाद जारी दिशा-निर्देशों में छूट देने का निर्णय लिया है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति चरित्र प्रमाण का सत्यापन सामान्य प्रशासन विभाग के करने के बाद ही दी जाती है। 31 अक्टूबर तक इससे छूट रहेगी। सरकार ने लंबे विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है।

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