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Chandigarh News: एतिहाद एयरवेज को देना होगा 20 हजार रुपये हर्जाना

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चंडीगढ़। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यात्रा के दौरान 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर उपलब्ध न करवाने पर एतिहाद एयरवेज को 20 हजार रुपये हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं। आयोग में दी शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता ने दिल्ली से सिडनी के लिए बुकिंग कराई थी। उन्होंने एयरलाइंस से यात्रा के दौरान व्हीलचेयर उपलब्ध करवाने की मांग की थी लेकिन उन्हें सिडनी एयरपोर्ट पहुंचने पर व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करवाई गई। उन्होंने एयरलाइंस स्टाफ को बताया कि उनके घुटने में दर्द हो रहा था। वृद्धावस्था और घुटनों की समस्या के कारण अपने सामान की देखभाल करना भी कठिन था, लेकिन एयरलाइंस की महिला प्रभारी ने सहयोग नहीं किया। इसके साथ कनेक्टिंग फ्लाइट के 12 घंटे देरी से होने पर उन्हें होटल में कमरा देने के बजाय लाउंज में छोड़ दिया गया। इस दौरान न तो खाने-पीने की व्यवस्था की गई और न ही कमरा दिया। आयोग ने एयरवेज कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए हर्जाना भरने के निर्देश दिए हैं।
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हिमाचल प्रदेश के परवाणु निवासी कृष्णा मल्होत्रा ने आयोग को बताया कि उन्होंने एतिहाद एयरलाइंस से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाने के लिए 63,700 रुपये का भुगतान कर टिकट खरीदा था। एक जनवरी 2019 को दिल्ली एयरपोर्ट से एयरलाइंस की सिडनी की फ्लाइट से रवाना हुईं। जब फ्लाइट आबूधाबी पहुंची तो बताया गया कि आबूधाबी से सिडनी के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट है, जो एक घंटे की देरी से है। बाद में बताया गया कि फ्लाइट में लगभग 12 घंटे की देरी से है, जो अगले दिन सुबह 9.40 बजे उड़ान भरेगी।
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