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ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी से जुड़े 15 हजार रुपए की रिश्वत मामले में आज होगा फैसला

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चंडीगढ़। सेक्टर-17 स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी को पांच साल पहले सीबीआई ने 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वीरवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार तक के लिए फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है।
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18 अप्रैल 2015 को सीबीआई ने आरोपी को जीरकपुर-बलटाना की मुख्य सड़क से उस समय गिरफ्तार किया था जब वह रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। सेक्टर-7 की मेसर्स क्लाउडबेरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि आरोपी मनमोहन गिल्होत्रा ने उसे कंपनी के भविष्य निधि से जुड़े दस्तावेजों के साथ बुलाया था। उसने निरीक्षण करने के लिए यह दस्तावेज मंगवाए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जब वह मनमोहन से मिला तब उसने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत आते ही अधिकारियों की टीम ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और जैसे ही आरोपी रिश्वत की रकम लेने पहुंचा, सीबीआई ने उसे रंगेहाथ दबोच लिया था। वहीं, आरोपी के आवास पर छापामारी के दौरान सीबीआई ने तीन लाख रुपये बरामद किए थे। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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