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चुनाव खत्म होते ही सरकार ने दिया झटका, बिजली के दाम बढ़े, जानें कब से लागू होंगी नई दरें

Tue, 28 May 2019 01:05 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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लोकसभा चुनाव निपटते ही पंजाब के उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगा है। पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरें बढ़ाने का एलान किया है। घरेलू बिजली दरों में 8 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज में 10 रुपये प्रति किलोवाट बढ़ा दिया गया है। नई दरें एक  जून 2019 से लागू होंगी।

 

आयोग ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि मई अंत में नई दरों का एलान कर दिया जाएगा। कमीशन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल की कुल राजस्व आवश्यकता का आकलन किया था। पीएसपीसीएल के लिए 32327.25 करोड़ की आवश्यकता है, जिनमें से 1329.60 करोड़ पीएसटीसीएल के लिए चाहिए। मौजूदा बिजली दरों से सिर्फ 31762.63 करोड़ ही प्राप्त हो सकते हैं। 

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बाकी 564.62 करोड़ के लिए औसतन 1.78 प्रतिशत दरें बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन आयोग ने नई दरें एक जून 2019 से लागू करने का फैसला किया है इसलिए 2.14 प्रतिशत औसत बढ़ोतरी की जरूरत पड़ेगी। तभी राजस्व घाटा पूरा किया जा सकता है। आयोग ने फिक्सड और एनर्जी चार्ज दोनों ही बढ़ाए हैं। 

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सांकेतिक तस्वीर
- लार्ज और मीडियम इंडस्ट्री के लिए रात दस से सुबह छह बजे तक उपयोग पर विशेष दरें जारी रहेंगी। उनसे 50 प्रतिशत फिक्सड चार्ज और 4.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से लिए जाएंगे। इंडस्ट्री की मांग पर रात की कैटेगरी का समय बढ़ा कर सुबह दस बजे तक किया गया है। लेकिन इन घंटों के लिए सामान्य दरें ही लागू होंगी

- हॉट मिक्स प्लांट और रेडी मिक्स प्लांट से मैरिज पैलेस की तर्ज पर स्वीकृत लोड का 25 फीसदी फिक्सड चार्ज लिया जाएगा।
- राइस शेलर्स की दरें सीजनल इंडस्ट्री के बराबर होंगी, उनकी बिलिंग आसान हो जाएगी।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से कोई फिक्सड चार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्हें छह रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। नॉन पीक सीजन में रात को 1.25 रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।

ग्रामीण पेयजल सप्लाई स्कीमों को राहत
बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों ने आयोग से मांग की थी कि गांवों में चल रहीं पेयजल स्कीमों के बिजली कनेक्शनों के रेट घटाए जाएं ताकि वे अपने दम पर चल सकें। साथ ही वाटर सप्लाई व सैनिटेशन विभाग गांवों में लोगों को उचित रेट पर साफ पेयजल सप्लाई कर सके। इसके बाद आयोग ने फैसला लिया कि वाटर सप्लाई स्कीमों से नगर निगमों के कंपोस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बराबर चार्ज लिया जाएगा। 
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