लोकसभा चुनाव में पैसों का लेन-देन सिर्फ चेक के जरिए किया जा सकेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को एक विशेष खाता खोलना होगा। हालांकि प्रत्येक उम्मीदवार एक समय में अपने पास 50 हजार रुपये तक नगद राशि रख सकता है।
यह जानकारी हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी।
उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार चुनाव खर्च का खाता खोलकर सारी अदायगी इसी खाते से चेक के जरिए कर सकता है।
चुनाव से संबंधित खर्च के लिए एक व्यक्ति या फर्म या कंपनी से सिर्फ 20 हजार रुपये का लेन-देन किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार को एक शेडो रजिस्टर भी रखना होगा, जिसमें चुनाव खर्च से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। ऐसा ही एक रजिस्टर चुनाव आयोग भी बनाएगा।
अगर दोनों रजिस्टरों में हिसाब का मिलान नहीं हुआ तो यह उम्मीदवार की अयोग्यता का आधार बन सकती है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अपने साथ 50 हजार रुपये नगद और 10 हजार रुपये की चुनाव सामग्री लेकर चल सकता है। इससे ज्यादा नगदी व सामग्री जब्त कर ली जाएगी।
बैठक में कांग्रेस के राजेंद्र सैनी, भाजपा के भारत भूषण भारती और संजय आहूजा, इनेलो के सतेंद्र सिंह और हजकां से शशि शर्मा मौजूद थे।
स्टार प्रचारक का खर्च भी जुड़ेगा
अगर कोई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करता है तो उसे जो राशि दी जाएगी, वह उम्मीदवार के खर्च में जुड़ेगी। अगर स्टार प्रचारक किसी दल के पक्ष में प्रचार करेगा तो वह खर्च पार्टी के खर्च में जोड़ा जाएगा।
मतदान केंद्र से 100 मीटर दायरे के बाहर शिविर लग सकेंगे। मगर शिविरों पर कोई विज्ञापन नहीं लगेगा। वोटर स्लिप पर अपील नहीं की जा सकेगी। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, जनसभाओं और रैलियों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।