मोहाली की विभिन्न विधानसभा हलकों में नेताजी के समर्थक इस बार चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान पटाखे व मुंह से आग की लपटें नहीं निकाल पाएंगे। इन गतिविधियों को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय को हिदायत भेज दी है, जिसे सभी दलों के नेताओं व उनके समर्थकों को पालन करना होगा।
आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, नेताओं द्वारा रोड शो निकालने को लेकर बाकायदा प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक रोड शो के लिए उम्मीदवारों को परमिशन लेनी होगी। अवकाश के दिन रोड शो निकालने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिस समय रोड पीक अवर नहीं होते हैं। वहीं, जिस रोड पर बड़े अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक व बड़ी मार्केट हो। उस क्षेत्र में रोड शो को अनुमति नहीं दी जाएगी।
रोड शो में दस वाहन ही एक साथ चलेंगे। भले ही वह केंद्रीय मंत्री या कोई बड़ा नेता उस शो में हो। इसके बाद के वाहनों के बीच 200 मीटर की दूरी रहेगी। यह प्लान लोगों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ताकि रोड शो के दौरान उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े।
रोड शो में एक ही बड़ा झंडे का होगा प्रयोग
डेमो पिक
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वाहनों की संख्या भी पहले बतानी होगी
वहीं, रोड शो में जो लोग शामिल होंगे, उनके वाहनों और संख्या के बारे में निर्वाचन कार्यालय को पहले बताना होगा। इसके अलावा रोड शो के दौरान सड़क का आधे से अधिक हिस्सा वाहन कवर नहीं कर पाएंगे।
रोड शो में एक ही बड़ा झंडे का होगा प्रयोग
इसके अलावा रोड शो के दौरान एक ही बड़े झंडे का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी। वहीं, झंडा 3 X 2 फुट का रहेगा। जबकि रोड शो के बैनर का साइज 6X4 फुट रहेगा। वहीं, लाउडस्पीकर व अन्य साधनों के प्रयोग के लिए भी अनुमति लेनी होगी।
यूनिफार्म पहने बच्चे रोड शो में नहीं होंगे शामिल
वहीं निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि रोड शो में पशुओं का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यूनिफार्म पहने बच्चे रोड शो में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।