फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने सुनाया बड़ा फरमान, देख लें सभी

Mon, 30 Jan 2017 05:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
केंद्रीय चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी
विज्ञापन
विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा फरमान सुनाया और इस पर अमल करने के सख्त निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने चार फरवरी से 8 मार्च तक पंजाब और यूपी सहित विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों से जुड़े किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है।
विज्ञापन


यह पाबंदी अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी लागू रहेगी। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए के तहत चार फरवरी 2017 को सुबह 7 बजे से लेकर 8 मार्च की शाम 5.30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता।

कोई प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य किसी संचार साधन के जरिये भी कोई एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। प्रवक्ता ने स्पष्ट करते हुए बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को प्रसारित नहीं कर सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें