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Chandigarh News: केंद्र व राज्य कानून के तहत शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर मिले जीएसटी से छूट

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-वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हेल्थ इंश्योरेंस और आयरन स्टील पर 18 प्रतिशत जीएसटी का मुद्दा उठाया
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में पंजाब ने तीन अहम मुद्दे उठाए। पंजाब और दिल्ली ने शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी से छूट का मुद्दा उठाया, जिस पर जीएसटी काउंसिल में सहमति बनी। पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पर खासकर बुजुर्गाें और पेंशनर्स के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने या इसके पांच प्रतिशत तक सीमित किए जाने और आयरन स्टील पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पांच प्रतिशत तक लाने के मुद्दे उठाए गए। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि यह दोनों मामले में जीओएम के पास विचार के लिए भेजे गए हैं, जिन पर अगली बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आयकर की विशेष छूट के तहत स्थापित यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी में छूट रहेगी। चाहे वह रिसर्च ग्रांट किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की ओर से उपलब्ध कराई गई हो।
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बता दें कि शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर केंद्र सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी लेती है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था, जिसका दिल्ली और पंजाब सरकार ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आयरन स्क्रैप का मुद्दा भी बैठक में उठाया है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने इस टैक्स को कम करने की मांग की है।
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