पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राईसिटी में जारी नशे की बिक्री और तस्करी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को दो टूक कहा है कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने अर्जी के जरिये ट्राईसिटी में ड्रग्स की बिक्री रोकने और ड्रग रैकेट पर शिकंजा कसने के लिए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला पुलिस की संयुक्त टीम बनाने की मांग पर हरियाणा, पंजाब और यूटी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
एडवोकट नवकिरण सिंह ने अपनी अर्जी में कहा था कि ट्राईसिटी के कई इलाकों में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है। ड्रग्स की खरीद-फरोख्त के लिए नकद के स्थान पर डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। इस जानकारी का माध्यम बताते हुए याची ने कहा कि खुद डी-एडिक्शन केंद्र में अपना इलाज करवा रहे लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह जानकारी दे चुके हैं।
मामले में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर याची ने अपील की है कि ड्रग रैकेट पर शिकंजा कसने और नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित हो, जो एक दूसरे से सभी सूचनाएं साझा करे।