पत्नी पर गोली चलाने के आरोपी डीएसपी अतुल सोनी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फिलहाल उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 जनवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
अतुल सोनी ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर मंगलवार को जस्टिस जय श्री ठाकुर की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। डीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि उनके खिलाफ पत्नी पर गोली चलाने के आरोप में मोहाली के फेज-8 पुलिस थाने में आईपीसी की धारा-307, 323, 498 ए और आर्म्स एक्ट की धारा-25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
अपनी अग्रिम जमानत याचिका में डीएसपी अतुल सोनी ने कहा है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। यहां तक कि उनकी पत्नी भी हलफनामा देकर कह चुकी है कि इस मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के लिए उन्हें 31 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही इस अवधि में याची की सुरक्षा के मद्देनजर उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले उन्होंने मोहाली जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद अतुल सोनी ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है।