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आज रात एक बजे के बाद छलके जाम तो गिरेगी गाज

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चंडीगढ़। एक्साइज डिपार्टमेंट ने न्यू ईयर पर शहर के पब, होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों को शराब पिलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत यदि 31 दिसंबर की रात एक बजे के बाद होटल, पब, क्लब या रेस्टोरेंट में कहीं भी शराब परोसी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नजर रखने के लिए चार टीमों का गठन किया है। ये टीमें न्यू ईयर नाइट पर पूरे शहर में सक्रिय रहेंगी।
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चंडीगढ़ शहर में 89 क्लब, पब, रेस्टोरेंट और होटल हैं। यहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर 31 दिसंबर की रात लोगों को शराब परोसी जाती है। हर साल एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा न्यू ईयर पर शराब परोसने संबंधी गाइड लाइन जारी की जाती है। वर्ष 2018 में डिपार्टमेंट के द्वारा रात 2 बजे तक शराब परोसने का टाइम तय किया गया था, लेकिन इस साल डिपार्टमेंट ने एक घंटे की कटौती कर दी है। अब शहर में पब, होटल और रेस्टोरेंट में रात एक बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी। यदि तय समय के बाद कहीं किसी ग्राहक को शराब परोसी गई तो संबंधित होटल, पब या रोस्टोरेंट संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
12 बजे तक ही बजेगा डीजे
नए साल की रात में सिर्फ 12 बजे तक ही डीजे बज पाएगा। प्रशासन के पर्यावरण विभाग की ओर से 12 बजे तक लाउट स्पीकर की परमीशन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। शहर के क्लब और डिस्कोथेक संचालकों को इसके लिए डीसी ऑफिस से परमीशन लेनी होगी। वैसे शहर में 10 बजे तक ही प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर पर गाने बजाने की परमीशन दी गई है।
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एक बजे के बाद खुले क्लब तो होगी कार्रवाई
डीसी ऑफिस की ओर से एक्साइज और पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया है कि यदि रात एक बजे के बाद कोई क्लब या रेस्टोरेंट खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दोनों विभागों की ओर से भी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
एंट्री पास पर होगी जीएसटी की मोहर
जीएसटी चोरी रोकने को लेकर जीएसटी डिपार्टमेंट भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर काफी गंभीर है। पब और क्लबों में जीएसटी की चोरी न को इसके लिए एंट्री पास पर जीएसटी मोहर को अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पूर्व पब और क्लब संचालकों के द्वारा टिकटों के नाम पर जीएसटी चोरी कर ली जाती थी, जिसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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