हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन उनके घर-द्वार पर देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं।
मनोहर लाल ने ये निर्देश विगत दिनों जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई कई दौर की बैठक में उठे मुद्दों और सुझावों के आधार पर दिए हैं। सीएम के मुताबिक वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के कुछ लाभार्थी चाहते हैं कि उनकी पेंशन उनके घर पर ही दी जाए।
इसलिए उन्हें यह सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन के नए आवेदकों को अपने नाम शामिल करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।