पंजाब में यदि किसी व्यक्ति की मौत सांप के काटने से होती है तो उसके परिवार को सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। सरकारी अधिकारी के अनुसार इसके लिए मृतक के परिवार वालों को शव का पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा। आर्थिक मदद पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही दावा पेश करना होगा। रिपोर्ट से ही यह साबित होगा कि सांप के काटने से ही व्यक्ति की मौत हुई है।