चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्तूबर को चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बाइक सवारी करने पर हेलमेट पहनने का अनिवार्य आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए। इसके बावजूद अभिभावक अभी बच्चों को दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट ले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। वहीं, इसका दूसरा सकारात्मक पहलू भी है कि बाजारों में बच्चों की हेलमेट की खरीदारी तेजी हो गई है। अभिभावकों का यह भी कहना है कि पहले उन्हें साइकिल हेलमेट की जानकारी थी, हेलमेट को लेकर अभी और जागरूकता की जरूरत है।
दुकानदार बोले- अभिभावक हेलमेट खरीदने में दिखा रहे रुचि : सेक्टर-21 स्थित हेलमेट बेचने वाले दुकानदार महेश ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश जारी होने के बाद से ही दुकानोंं में बच्चों के हेलमेट की खरीदारी तेजी हुई है। बच्चों के हेलमेट काफी समय से बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन खरीदारी कुछ खास नहीं थी। अब अभिभावक इन्हें खरीद रहे हैं। छोटे बच्चों के हेलमेट के दाम 650 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक हैं। इसी मार्केट के दूसरे दुकानदार ने बताया कि दुकानों में चार साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए उपलब्ध हेलमेट आईएसआई मार्क वाले हैं और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से छोटे बच्चों के हेलमेट बिक्री दो दिन से तेजी हुई है। सेक्टर- 22 निवासी राहुल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जरूरी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए साइकिल वाले हेलमेट उपलब्ध होते हैं, इस बात की जानकारी थी। लेकिन बाइक व स्कूटी पर सवारी के लिए हेलमेट की आवश्यकता जरूरी है, इसकी जानकारी कम थी। यह सही है। इससे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी।