डीसी अजीत बालाजी जोशी ने दिवाली और अन्य त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए रात में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। तीन से 26 नवंबर तक उन्होंने धारा-144 लागू कर दी है।
इसके तहत रात को 10 से सुबह छह बजे के बीच में पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालत और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी में पटाखे जलाने पर मनाही होगी। दिवाली के दिन भी यह आदेश लागू रहेंगे।