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Chandigarh News: एसडीएम कार्यालय खाली करने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अर्जी दाखिल कर एसडीएम कार्यालय खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट से पुनर्विचार की मांग की है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को डेराबस्सी के एसडीएम का कार्यालय एक सप्ताह के भीतर खाली करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एसडीएम कार्यालय शानदार है जो पहली मंजिल पर है, दूसरी ओर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद अदालत बदहाल स्थिति में है। इस सौतेले व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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मालेरकोटला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में अदालतों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि डेराबस्सी में अदालतों का इंतजाम क्यों नहीं करवाया गया है। इस पर पंजाब सरकार ने बताया था कि पार्किंग क्षेत्र में फेब्रिक से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है।

हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को इस तरह शेड के नीचे नहीं बिठा सकते, क्या आप चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके कार्यालय की जगह टेंट लगा देंगे। हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए वकील ने बताया था कि डेराबस्सी में जिस इमारत में अदालतें हैं उसी में एसडीएम कार्यालय भी है। एसडीएम कार्यालय पूरी तरह से फर्निश है, जबकि अदालतों में कई साल से पेंट तक नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब इस इमारत में केवल अदालत होगी। पंजाब सरकार न्यायपालिका की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एसडीएम कार्यालय खाली करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है। साथ ही इस पूरी इमारत को अदालत के नाम अलॉट करने का भी आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने बताया कि अदालत परिसर की मरम्मत करवा दी गई है। यदि एसडीएम कार्यालय को खाली करवाया गया तो लोगों को बड़ी परेशानी होगी। हाईकोर्ट इस अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
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