पंचकूला में पठानकोट में आतंकी घटना के बाद डीसीपी अनिल धवन ने सुरक्षा की दृष्टि से जिला के सभी साइबर कैफे, होटल व रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए रिकार्ड रखने संबंधी निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं, जो जिले में आगामी 3 अप्रैल 2016 तक प्रभावी रहेंगे।
अनिल धवन ने आदेशों में स्पष्ट किया कि जिला में बड़ी संख्या में साइबर कैफे हैं, जिन पर नेटवर्क सेवाएं प्राप्त करने व ईमेल करने के लिए लोग आते हैं। ऐसे में इन साइबर कैफे पर असामाजिक तत्वों, अपराधियों और आतंकवादियों के आने की संभावना भी बनी रहती है।
पुलिस आयुक्त ने आदेशों में साइबर कैफे, होटल एवं रेस्टोरेंट मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने संस्थान से सेवाएं उपलब्ध न करवाएं या सेवाएं उपलब्ध करवाने से पहले उसकी पहचान संबंधी रिकार्ड अवश्य प्राप्त कर लें।
हर व्यक्ति की पहचान के लिए एक रजिस्टर लगाएं, जिसमें आगंतुक का नाम, पता, टेलीफोन इत्यादि दर्ज करवाएं साथ ही उसका परिचय पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड इत्यादि की प्रति भी पहचान के लिए रिकार्ड में कम से कम 6 महीने के लिए रखें और अपने संस्थान में उच्च गुणवता वाले सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध कराएं।
ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर रिकार्ड चेक किया जा सके। आदेशों में इन स्थानों के मालिको को हिदायत दी गई हैं कि वे प्रतिदिन आने वाले उपभोक्ताओं की डिटेल सीसीटी एनएस सिटीजन पोर्टल साफ्टवेयर पर सूचना दें। साइबर कैफे पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस या कंट्रोल रूम नंबर 100, 0172-2582100 पर दें।