हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रदेश के निजी और स्ववित्त पोषित संस्थानों में डीएड कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी है।
शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इन संस्थानों में प्रत्येक डीएड विद्यार्थी से वसूल की जाने वाली कुल वार्षिक फीस 25,800 रुपये से अधिक नहीं होगी।
इसमें 20,200 रुपये ट्यूशन फीस और 5600रुपये वार्षिक शुल्क शामिल हैं, जो विकास शुल्क के रूप में है। संशोधित ट्यूशन फीस और विकास शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2015-16 तक कम से कम तीन शैक्षणिक अवधि के लिए वैध होगा।
उन्होंने कहा कि ट्यूशन फीस चार एक समान तिमाही किस्तों में वसूल की जाएगी, जबकि वार्षिक शुल्क या विकास शुल्क पहली तिमाही की ट्यूशन फीस के साथ देनी होगी।