घरों में आने वाले एलपीजी सिलेंडरों पर गैस सिलेंडर रूल्स के अनिवार्य प्रावधानों के तहत दर्ज होने वाली टेस्ट डेट न होने को लोगों की जान के लिए खतरा बताते हुए हाईकेार्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत, इंडियन आयल और एचपी गैस को निर्देश दिए हैं कि वे याची के मांग पत्र पर दो माह के भीतर निर्णय लें।
याचिकाकर्ता सीएस अरोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि भारत में तेजी से एलपीजी गैस अपनाई जा रही है। यह पारंपरिक साधनों का स्थान ले रही है। गैस सिलेंडर जितना सुविधाजनक होता है लापरवाही बरतने पर उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के चलते इसे इस्तेमाल करने और इससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के लिए गैस सिलेंडर रूल्स तैयार किए गए। इसके रूल 6 और 9 के बीच प्रावधान है कि प्रत्येक गैस सिलेंडर पर हाइड्रोस्टेटिक्स टेस्ट या हाइड्रोस्टेटिक्स स्ट्रेच टेस्ट अनिवार्य है। इसके साथ ही सिलेंडर पर इसकी तिथि लिखना भी जरूरी है।