चंडीगढ़। ग्राहक से डबल पेमेंट लेने के बाद पैसे वापस नहीं करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टेलीकाम कंपनी एयरटेल पर हर्जाना लगाया है। सारंगपुर के अभिनव कुमार ने एयरटेल के खिलाफ आयोग को शिकायत दी थी। आयोग ने एयरटेल को शिकायतकर्ता से लिए 2500 रुपये लौटाने के साथ पांच हजार रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया है। आयोग को दी शिकायत में अभिनव कुमार ने बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2022 को टेलीकाम कंपनी से 2500 रुपये पर वैनिटी नंबर के साथ नया एयरटेल पोस्ट पेड कनेक्शन खरीदा था। उन्होंने यूपीआई मोड से भुगतान किया। पेमेंट करने के बाद उनके खाते से 2500 रुपये कट गए, लेकिन एयरटेल अधिकारी ने कहा कि उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई। अधिकारी के कहने पर शिकायतकर्ता ने दोबारा 2500 रुपये का भुगतान किया। वहीं, उसे आश्वासन दिया गया कि अगर कंपनी के पास डबल पेमेंट आएगी तो उन्हें 2500 रुपये तीन दिन के अंदर उनके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। जब शिकायतकर्ता को उनके 2500 रुपये वापस नहीं किए गए तो उन्होंने एयरटेल को इसकी शिकायत दी। बावजूद टेलीकाम कंपनी ने शिकायत को स्वीकार नहीं किया। परेशान होकर एयरटेल के खिलाफ आयोग को शिकायत दी।
शिकायत का जवाब देते हुए टेलीकाम कंपनी ने शिकायतकर्ता के आरोपों को नकारते हुए कहा कि एयरटेल को शिकायतकर्ता की तरफ से की गई पेमेंट प्राप्त नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता ने उस बैंक को भी पार्टी नहीं बनाया जिससे कंपनी के खाते में पेमेंट की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया।