चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने लगभग चार साल पहले स्कॉर्पियो की टक्कर लगने से स्थायी रूप से दिव्यांग हुए युवक को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। मोहाली के डेराबस्सी निवासी घायल कुलदीप कुमार (33) को 20,13,600 रुपये बतौर मुआवजा वाहन का बीमा करने वाली कंपनी को देना होगा। घायल कुलदीप कुमार ने ट्रिब्यूनल में 50 लाख रुपये मुआवजे की अपील करते हुए याचिका दायर की थी।
दायर याचिका में कुलदीप ने बताया कि 24 जून 2020 को वह अपनी बाइक से गांव धनौनी से डेराबस्सी जा रहा था। दोपहर एक बजे जब वह भारती पब्लिक स्कूल डेराबस्सी के पास पहुंचा तो गलत दिशा से आ रही स्कार्पियो (पीबी65-एल-3325) ने टक्कर मार दी। स्कार्पियो को डेराबस्सी के गांव नारायणगढ़ निवासी कमलजीत सिंह चला रहा था। गाड़ी की टक्कर से कुलदीप सड़क पर गिर गया और उसे कई गंभीर चोटें आईं। स्कार्पियो चालक ने घायल कुलदीप को जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया था।
कुलदीप ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वह पेशे से चालक की नौकरी करता था और 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। हादसे की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वह हमेशा के लिए दिव्यांग हो गया और अब वह बिस्तर पर है।