अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस ढांडा की अदालत ने बलात्कार की शिकार नौ सप्ताह की नाबालिग गर्भवती के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐतिहासिक फैसले में बलात्कार की शिकार नौ सप्ताह की नाबालिग गर्भवती को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। अदालत ने शहर पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह किशोरी को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाकर उसका गर्भपात करवाए।
इसी साल 23 मई को यहां एक कॉलोनी में मौसी के घर आई 17 वर्षीय लड़की अचानक गायब हो गई। बाद में पता चला था कि भूना निवासी कुलवंत किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया है। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 15 जून को धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
बाद में किशोरी को बरामद कर लिया गया। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि होने पर कुलवंत के विरुद्ध धारा 376 व पोक्सो एक्ट में भी मामला दर्ज कर लिया गया।