बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरी के दो मामलों में अदालत ने चोर सेक्टर-45 निवासी सुखबीर सिंह को तीन साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस साहनी की अदालत ने आदेश में कहा कि सुखबीर सिंह को आठ चोरी के मामलों में छह माह से एक साल तक सजा हो चुकी है।
सुखबीर की मां ने अदालत में जज से रहम की अपील की। सेक्टर-45 निवासी डॉ. सुमित शर्मा ने तीन जून 2013 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह ड्यूटी से शाम को घर पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे हुए थे। कमरों में सामान बिखरा था।
उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने छानबीन की। डॉ. सुमित शर्मा ने बताया था कि घर से मंगलसूत्र, दो सोने की अंगूठी और दस हजार रुपये कैश चोरी हो गए थे।
पुलिस ने मामला दर्जकर सेक्टर 33/45 के पास नाका लगाकर सुखबीर को दबोच लिया था। पुलिस ने उसके पास से चोरी को सामान बरामद कर लिया था।
पूछताछ में सुखबीर ने बताया था कि उसने 27 जून 2013 को सेक्टर 45 निवासी रुप सिंह के घर का ताला तोड़कर सोने की चेन, दो अंगूठी और दस हजार रुपये चोरी किए थे।
सेक्टर 34 थाना पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी से पूछताछ की। सुखबीर ने बताया कि वह चोरी का सामान गुरदासपुर स्थित गोबिंदपुर में किराये के कमरे में रखा हुआ है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गहने और नगदी बरामद की थी।
इन तारीखों को सेक्टर-34 में चोरी के मामले दर्ज
सुखबीर के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में 28 सितंबर 2003, 16 अक्तूबर 2003 , 16 जून 2007, 18 नवंबर 2008, 14 अगस्त 2012, 09 जनवरी 2013, 26 अप्रैल 2013, 27 जून 2013 को मामले दर्ज हुए थे। इन सभी मामलों में उसे सजा हो चुकी है।