नाबालिग से दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में जिला अदालत ने मुकेश (21 वर्ष) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मुकेश के खिलाफ सेक्टर-11 पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया था। 23 जून 2015 को पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी।
इसमें उनका कहना था कि उसकी नाबालिग बेटी को सेक्टर-35बी में रहने वाले मुकेश ने शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया है। इसके बाद पुलिस ने मुकेश को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।
हालांकि अदालत में दी गवाही में पीड़िता बयान से पलट गई थी और कहा था कि मुकेश ने उससे कुछ भी गलत नहीं किया था। साथ ही कहा था कि उसने कभी उससे शादी का झांसा देकर दुराचार नहीं किया। इस पर अदालत ने उसे होस्टाइल घोषित कर दिया था।