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स्नैचिंगः संशोधित धारा 379 ‘ए’ के तहत चंडीगढ़ में पहला मामला दर्ज, ये है सजा का प्रावधान

Tue, 21 Jan 2020 11:49 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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संशोधित धारा 379 ‘ए’ के तहत चंडीगढ़ में पहला मामला दर्ज किया गया है। आरोप साबित होने पर पांच से दस साल की सजा हो सकती है। चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज की छात्रा से दो झपटमारों ने पर्स छीन लिया। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। खास बात यह है कि पुलिस ने नई धाराओं के तहत यह पहला केस दर्ज किया है।
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इससे पहले झपटमारी में 356 और 379 के तहत केस दर्ज होता था। अब झपटमारों पर शिकंजा कसने के लिए धारा 379 में ‘ए’ जोड़ दिया है। इसमें दोषी को पांच से दस साल तक सजा हो सकती है। मूलरूप से कुल्लू निवासी टशी ने बताया कि उसकी बहन डीचेन (20) चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित एसडी कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। वह सेक्टर-32 में पीजी में रहती है।

रविवार रात वह अपनी सहेली के साथ मार्केट से लौट रही थी। सेक्टर-32 के वाटर वर्क्स आईटीबीपी क्वार्टर्स के पास पहुंची तो ज्यादा अंधेरा होने की वजह से बाइक सवार दो युवक उसका पर्स झपटकर ले गए। वह बाइक का नंबर भी नोट नहीं कर सकी। पर्स में मोबाइल, चार हजार और जरूरी कागजात थे। शोर शराबे के बाद लोग जमा हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
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डीचेन ने बताया कि झपटमार काले रंग की बाइक पर थे और हेलमेट पहना हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है।
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आरोप साबित होने पर पांच से दस साल तक की सजा

पहले स्नैचिंग करने पर आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब 379 में (ए) जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब अगर झपटमार पर केस साबित होता है तो कम से कम पांच और अधिकतम दस साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी होगा। झपटमारी के दौरान अगर कोई चोटिल होता है, तो पुलिस 379 में (बी) जोड़ देगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली और हरियाणा में यह नियम पहले से ही लागू है।

जनवरी से अब तक पांचवीं स्नैचिंग
एक जनवरी से अब तक शहर के अलग अलग सेक्टरों में पांच स्नैचिंग की वारदातें हो चुकी हैं। जबकि वर्ष 2019 में 123 स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया। वहीं वर्ष 2018 में 162 स्नैचिंग की वारदातें हुई।
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