बाल निकेतन के केयर टेकर को बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में जिला अदालत ने दोषी करार दिया। उसके खिलाफ धारा-354 और पॉस्को एक्ट की धारा 10 व 12 के तहत आरोप तय हुए थे। अब उसे 12 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
मामला पिछले साल के अप्रैल का है। सेक्टर-15 स्थित बाल निकेतन में रहने वाली 13 नाबालिगों ने केयर टेकर मनीष अरोड़ा (50) के खिलाफ पुलिस को लिखित में शिकायत दी थी। उन्होंने केयर टेकर पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
मामले का खुलासा होते ही आरोपी फरार हो गया था और 23 अप्रैल को पुलिस ने उसे सेक्टर-15 से ही गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी पीड़ित 13 नाबालिगों के बयान दर्ज किए थे।