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गोवध पर सरकार सख्त, लगेगी धारा 302

Sun, 08 Feb 2015 10:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
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सूबे में गौ हत्या पर धारा 302 (हत्या का केस) लगेगी। इस आशय की घोषणा करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि इस कानून को बनाने के लिए मार्च के पहले सप्ताह में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा
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शर्मा रविवार को यहां दयानंद मठ में प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि एचटेट की संस्कृत विषय की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। वहीं, यहां पहुंचे कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि सूबे में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा।

ऐसा कानून देश के किसी अन्य प्रांत में नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में डिब्बा बंद गौ मास की जो अनुमति दी थी, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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करौंथा कांड में आर्य समाजियों पर दर्ज केस होंगे वापस

कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि हर गौशाला को एक लाख रुपये की अनुदान राशि देने की योजना में बदलाव होगा। आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री के निशाने पर रामपाल और पूर्व हुड्डा सरकार भी रही। उन्होंने कहा कि करौंथा कांड में आर्यसमाजियों पर दर्ज केस वापस होंगे।

आशा हुड्डा रामपाल के ट्रस्ट की रहीं सदस्य
शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा रामपाल के ट्रस्ट की सदस्य रहीं हैं। हालांकि, बाद में पत्रकारों ने सवाल किया गया कि यदि उन्हें जानकारी है कि आशा हुड्डा रामपाल के आश्रम की ट्रस्टी हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस पर यह कहकर निकल गए कि उन्हें यह जानकारी भी मीडिया के माध्यम से ही मिली है।

सरकार चाहती तो रोक सकती थी करौंथा कांड
करौंथा में हुए लाठीचार्ज पर शर्मा ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में क्या कर सकती है? क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन होती है। हमने बरवाला में रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कहा था कि स्थिति नियंत्रण में रहनी चाहिए। इसी का नतीजा रहा कि 108 पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए और आम आदमी को चोट नहीं आई।
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