पहले नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया, फिर उससे दुष्कर्म किया। अब मौलीजागरां निवासी आरोपी को न्यायालय ने ये सजा सुनाई है। चंडीगढ़ निवासी एक नाबालिग के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मौलीजागरां निवासी प्रमोद को 10 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 58 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रमोद के खिलाफ मनीमाजरा पुलिस ने संबंधित केस पीड़िता के पिता की शिकायत पर दर्ज किया था। मामला पिछले साल 4 अप्रैल का है। शहर निवासी एक व्यक्ति ने मनीमाजरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मौलीजागरां निवासी प्रमोद कुमार उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने नाबालिग की तलाश की तो वह प्रमोद के पास से मिल गई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ दुराचार की धारा में केस दर्ज किया था।