नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को पिस्तौल का भय दिखाकर शिक्षक पोल्ट्री फार्म ले जाकर करता था रेप। घटना हरियाणा के जींद के नरवाना क्षेत्र की है। मामले में स्कूल के तत्कालीन मुख्याध्यापक साधुराम को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है।
केस में कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करते हुए आरोपी शिक्षक राजेंद्र को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी और आरोपी का साथ देने पर मुख्याध्यापक साधुराम को एक साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
बर्खास्त मुख्य अध्यापक फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले के गांव खरौली के राजकीय उच्च विद्यालय में कार्यरत था। गत 11 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्याध्यापक साधुराम को मामले की जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करने पर एक साल की सजा तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
शिक्षा विभाग ने अदालत के फैसल के अनुसार रविवार को मुख्याध्यापक को बर्खास्त कर दिया। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सेवाएं बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं।