आठ साल की सौतेली बच्ची से दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
दोषी के खिलाफ पिछले साल सेक्टर-11 थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया था कि खुड्डा अली शेर निवासी पिता एक रात शराब के नशे में धुत हालत में आया और 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पीड़िता को इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
बच्ची ने इस बारे में मां को बताया तो उसने पुलिस में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया था। दोषी एक स्थानीय होटल में काम करता था और उसने घटना से कुछ समय पहले ही एक विधवा से शादी की थी।